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Indian Railway Rule:-रेलवे से जुड़े नियम जो हम सबको जानना चाहिए

By Prakhar Agrawal

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Indian Railway Rule:-ट्रेन में सफर तो कई लोग करते है लेकिन इससे जुड़े जरुरी नियमों की जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है.अगर ये नियम आप भी जान लेंगे तो ट्रैन में सफर के दौरान कई तरह की परेशानियों से बच सकते है.इस आर्टिकल में हम आपको रेलवे से जुडी कुछ जरुरी नियमों की जानकारी देंगे.

Indian Railway Rule ट्रेन छूट जाने पर क्या नियम है?

अगर आपसे ट्रेन छूट गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है रेलवे के नियम के मुताबिक आप अगले दो स्टेशन से ट्रेन को पकड़ सकते हैं. इस दौरान टीटी आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता अगर आप अगले दो स्टेशन तक ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं तो टीटी आपकी सीट किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है.

Indian Railway Rule ट्रेन में सीट पर ना बैठने पर नियम

अगर आप ट्रेन में ही कहीं मौजूद है लेकिन दो स्टेशन बीत जाने के बाद भी आप अपनी सीट पर नहीं पहुंचते हैं ऐसी कंडीशन में दो स्टेशन के बाद टीटी उस सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है. उसके बाद अगर आप सीट पर आते हैं तो आपके बैठने नहीं दिया जाएगा यह रेलवे का सख्त नियम है लेकिन इसकी जानकारी काफी कम लोगों को है.

Indian Railway Rule मिडिल बर्थ पर सोने से जुड़ा नियम

ट्रेन कोच में एक साइट तीन बर्थ होते हैं तीनों ही यात्रियों के सोने के लिए इस्तेमाल होते हैं लेकिन कई बार मिडिल बर्थ को सोने के लिए इस्तेमाल करने से लोअर बर्थ पर बैठना मुश्किल होता है. क्या आप जानते हैं कि रेलवे के नियमों के मुताबिक सोने का समय मिडिल बर्थ पर रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक का है. इसी समय के दौरान मिडिल बर्थ को ऊपर किया जा सकता है. अगर इस समय के अलावा कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है तो रेलवे के नियमों के मुताबिक ये अपराध है. सोने के समय की अवधि खत्म होने के बाद मिडल बर्थ को नीचे करना जरूरी होता है.

Indian Railway Rule यात्रा आगे बढ़ने वाला नियम

रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको अपनी खरीदी गई टिकट से जहां आपको उतरना है उससे आगे का सफर करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं इसके लिए आपको एक बार टीटी से बात करनी होगी टीटी आपकी यात्रा का अतिरिक्त किराया जोड़कर टिकट जारी कर देगा.

Indian Railway Rule शॉर्ट टर्मिनेटेड रूट पर फुल रिफंड

अगर किसी कारणवश आपकी ट्रेन यात्रा बीच में ही रोक दी गई है और आपको जहां जाना है वहां पहुंचने का कोई इंतजाम रेलवे ने नहीं किया है तो आप अपने पूरे टिकट के रिफंड की मांग रेलवे से कर सकते हैं. हालांकि आप वैकल्पिक इंतजाम से नहीं जाना चाहते हैं तो जहां तक अपनी यात्रा की है वहां तक के पैसे काट कर अब बाकी बचें पैसे स्टेशन मास्टर को टिकट देकर प्राप्त कर सकते हैं.

Indian Railway Rule कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर नियम

अगर आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसे में आप ट्रेन का टिकट किसी दूसरे स्टेशन से भी ले सकते हैं. लेकिन आपका बोर्डिंग स्टेशन वही होना चाहिए जहां से आपको चढ़ना है इससे कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है. इसके साथ ही अगर ऐसी स्थिति में ट्रेन कैंसिल हो जाए या फिर डाइवर्ट हो जाए तो आपको टिकट का रिफंड मिल जाएगा.

Indian Railway Rule MRP से ज्यादा पर समान नहीं बेच सकते

आईआरसीटीसी मान्यता प्राप्त फूड वेंडर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर खाने पीने का सामान नहीं बेच सकते. रेलवे एक्ट 1989 के मुताबिक अगर वेंडर एमआरपी से ज्यादा फूड प्रोडक्ट बेचता है तो ऐसा करना अपराध है अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो आप रेलवे की हेल्पलाइन नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं इससे वंडर पर भारी जुर्माना और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है.

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